केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता के बिगड़ते स्तर के बीच ग्रेप-2 के दूसरे चरण को सोमवार को लागू कर दिया

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दिन-प्रतिदिन प्रदूषण के लेवल में इजाफा हो रहा है। इस बार दिवाली और सर्दी से पहले ही AQI लेवल बढने लगा है। इसे देखते हुए सरकार ने दिल्ली में ग्रैप-II लागू कर दिया है। इसके बाद प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले कई कामों पर बैन लगा गया है।

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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता के बिगड़ते स्तर के बीच ग्रेप-2 के दूसरे चरण को सोमवार को लागू कर दिया, जिसमें कोयले और लकड़ी जलाने के साथ-साथ डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोमवार को दिल्ली में दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 310 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। दिल्ली-NCR में ग्रैप-II लागू
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली एनसीआर में जीआरएपी-II को लागू करने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया है, “वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में, उप-समिति ने निर्णय लिया है कि 22.10.2024 को सुबह 8:00 बजे से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पहले से लागू चरण-I कार्रवाइयों के अलावा, जीआरएपी-बहुत खराब वायु गुणवत्ता के चरण II के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयों को एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा लागू किया जाएगा।”

सीपीसीबी (Central Pollution Control Board) के समीर एप के मुताबिक दिल्ली में मंगलवार को AQI का स्तर और बढ़ गया. राजधानी में सुबह का AQI 318 है और सोमवार को 307 था. दिल्ली का AQI दो दिन से बहुत खराब श्रेणी में चल रहा है.

अलीपुर- 320
आनंद विहार- 377
अशोक विहार- 343
बवाना- 348
बुराड़ी- 342
द्वारका सेक्टर 8- 325
आईजीआई एयरपोर्ट- 316
जहांगीरपुरी- 355
मुंडका- 360
नजफगढ़- 317
नरेला- 322
पंजाबी बाग- 356
रोहिणी- 347
शादीपुर- 359
सोनिया विहार- 338
वजीरपुर- 351

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