जमीन के बदले नौकरी देने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में आरोपी अमित कत्याल की जमानत शर्तों में बदलाव करते हुए कहा कि उन्हें अब केवल महीने में एक बार, पहले सोमवार को जांच एंजेसी के पेश होना होगा

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जमीन के बदले नौकरी देने का मामला

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दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में आरोपी अमित कत्याल की जमानत शर्तों में बदलाव करते हुए कहा कि उन्हें अब केवल महीने में एक बार, पहले सोमवार को जांच एंजेसी के पेश होना होगा।

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और ईडी द्वारा अभियोजन शिकायत दाखिल की गई है।

आरोपी अमित कत्याल के वकील ने पहले की शर्तों में बदलाव की मांग की थी

कोर्ट में पहले की शर्तों में जिसमें उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना था।

उन्होंने कहा कि अमित कात्याल जब भी बुलाए जाते हैं, तब पेश होते हैं।

दरअसल कत्याल को ईडी ने 11 नवंबर, 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कत्याल ने रेलवे में नौकरी के इच्छुक कई लोगों से जमीन खरीदी और यह खरीद राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद की ओर से की गई।

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